These instructions pertain to
online application for admission to Bal Vatika - 3
in Kendriya Vidyalayas for the academic year
2024 -
2025.
In the remainder of these instructions, a
"Vidyalaya" means a Kendriya Vidyalaya.
Please familiarize yourself with
Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) admission rules,
regulations and guidelines available at this
link.
You are strongly advised NOT
to
submit multiple applications to the same
Vidyalaya for the same child. If multiple
registration forms are submitted for the same
child in the same Kendriya Vidyalaya, only the
last application will be considered in admission
process. In a double shift Kendriya
Vidyalaya, each shift will be treated as
separate Vidyalaya for admission
purpose.
In order to ensure smooth and quick filling of the
application form, please keep the following ready:
a valid mobile number
with Indian SIM card,
a valid email
address,
a digital photograph or
scanned photograph of the child seeking
admission (JPEG file of size at most
256KB),
a scan copy of the
child’s birth certificate (JPEG or PDF
file of size at most 256KB),
details of government
certificate in case you are applying
under economically weak
section,
transfer details of
parent/grandparent whose service
credentials will be used in the
application.
There are two necessary steps involved in
successfully submitting an application form.
Registering on the portal: On
successful registration, you will be
assigned a unique Login
Code. Please note down your
unique Login Code
carefully.
Filling and submitting
application: The Login Code
obtained after registration must be used to
login and fill the online application form.
You can indicate choice of up to three (3)
different Vidyalayas in India,
without any preference between
Vidyalayas, in a single form.
After filling in the application form, it
must be submitted by clicking on the
Submit Application button.
On successful submission, you will be
assigned a unique Application
Submission Code, that is
different from the Login
Code. You will also be shown a
list of original documents to be submitted
to a Vidyalaya at the time of admission in
case provisional admission is offered by the
Vidyalaya. Please note down your
Application Submission Code
and the list of documents to be submitted at
the time of admission carefully.
Only after both steps 5a and
5b
above have been completed, is the application
process completed. Completing only step 5a will
NOT result in your application being submitted
to KVS.
Your application is NOT
submitted and your application data will NOT be
visible to KVS until you receive an Application
Submission Code from the online admission
portal.
Completing the registration and
submitting an application requires use of one-time
password (OTP) that is sent by SMS to the mobile
number provided during registration. You are
strongly advised to register your own mobile
number (with Indian SIM card) and not that of
relatives, friends, agents, cyber-cafe operators
or others.
Details provided at the time
of
registration cannot be subsequently changed in
the admission form. Please enter these
details correctly and exactly as per documentary
evidence (like birth certificate) available with
them.
In the application form, a
Save
Application button has been provided to
help you save (possibly partially filled) data, and
resume filling the form at a later time.
By clicking the Save
Application button, the form is only saved for
you to continue filling it in a later session.
The form is NOT submitted to KVS by clicking on
the Save Application button. The only
way to submit the form to KVS is by clicking on the
Submit Application button after
filling in the entire form, at the end of which an
Application Submission Code is
generated.
Once an application form has
been submitted and Application Submission Code
generated, the submitted application form cannot
be edited.
If you realize that incorrect
information has been submitted in your application,
you have the option to cancel your submitted
application. Canceling a submitted
application requires use of an OTP that is sent
to your registered mobile number. This
is meant to prevent accidental cancelation of a
submitted application. An application, once
canceled, cannot be revived, and the Application
Submission Code for the application becomes null
and void. Data from a canceled application form
will NOT be visible to KVS after cancelation of
the form.
After canceling a submitted
application, you can re-apply using the same
Login Code before the last date of
submission of applications. However, this will be
treated as a fresh application, and must be filled
in and submitted all over again. A new
Application Submission Code will be
generated when the fresh application form is
submitted.
Only your Application
Submission Code (and not your
Login Code) must be used for all
communication with KVS and with the Vidyalayas you
have applied to.
All fields in the online form
marked with a red * are mandatory, and must be
filled in. The portal will not allow you to
proceed until all mandatory fields are filled
in.
Mere registration and
submission of the application form DOES NOT
confer a right to admission to any child.
Admissions will be offered by individual
Vidyalayas, depending on available seats and as
per KVS guidelines (see
here) after examining application
details, and after originals of all required
documents have been produced at the time of
admission.
Please check the results/shortlists
of
admissions with individual Vidyalayas on the dates
announced by KVS/individual Vidyalayas for
declaration of admission results.
In case provisional admission is
given
by a Vidyalaya after the results are announced,
originals of all supporting documents listed while
submitting the form must be presented to the
concerned Vidyalaya at the time of admission.
Failure to provide these original documents may lead
to the admission being canceled.
Once the portal is opened, instructions for filling the
form
will be displayed. It is mandatory for each first-time
user
to read these instructions before registering and
filling
the form. Once a first-time user reads and clicks on the
declaration checkbox (certifying that the user
has
read and understood all instructions) the
Proceed button will be enabled. On
clicking
the Proceed button, the user will be
directed to Sign-up/Sign-in page.
For the first time user, she/he needs to register or
sign-up
in the portal. To register/sign-up, the following
information of the child needs to be filled.
First name of child
:
This is a mandatory field. The first name must only
contain letters from the English alphabet, space or
dot (.) with the first character necessarily being
an English letter. The data entered here can not be
modified after sign-up.
Middle name of child
:
The data entered here can not be modified after
sign-up. The middle name can only contain letters
from the English alphabet, space and dot (.) with
the first character necessarily being an English
letter.
Last name of child:
The data entered here can not be modified
after sign-up. The last name can only contain
letters from the English alphabet, space and dot (.)
with the first character necessarily being an
English letter.
Is the child
differently-abled?
:
Date of birth of
child:
Whether child of KVS
employee:
This is a mandatory field. This information cannot
be changed after sign-up. Please select an
appropriate option from the drop-down menu depending
on whether any of the child’s parents is a KVS
employee. If any of the parents is a KVS employee,
please indicate so from the drop-down menu otherwise
select Not Applicable option.
Email address : This
is a mandatory field and cannot be changed after
sign-up. Please enter a valid email address. This
email address will be used for further communication
by KVS / Vidyalayas, if required.
Mobile number:
This is a mandatory field and cannot be changed
after sign-up. Please enter a valid mobile
number with an Indian SIM card. This
mobile number will be used for sending OTPs during
the registration process, during submission of the
application form and also if you wish to cancel a
submitted application. This number will also be used
for further communication by KVS/Vidyalayas, if
required. Hence, you are strongly advised to
give your own mobile number, and not that of
friend, relatives, agents, cyber-cafe operators
or others.
Type the Captcha Code shown
above:
Enter OTP:
This is a mandatory field and the OTP received by
SMS in your mobile must be entered here correctly in
order to verify the entered mobile number. After
entering the correct OTP received on your mobile,
click on the Verify button.
After clicking on the
Verify button, an acknowledgement
page will appear with a unique Login
Code. Please save the Login
Code carefully, and do not share it
with others. This Login Code is
needed in order to login to the admission
application portal for filling in and submitting
your admission application form. The Login
Code will also be sent to the
registered email address and registered mobile
number (by SMS).
The admission application form is divided into 5
sections,
each organized and presented under a separate tab. The
following are the different section/tab headings:
Basic information related to the child
seeking admission must be filled in this step. Some
parts of
this form are pre-filled with information provided
during
registration (sign-up).
Child’s first name:
The information provided during signup is
displayed here. This field cannot be modified
Child’s middle name:
The information provided during signup is
displayed here. This field cannot be modified.
Child’s last name:
The
information provided during signup is displayed
here. This field cannot be modified.
Date of birth of child:
The information provided during signup is
displayed here. This field cannot be modified.
Whether child of KVS
employees: The information provided
during signup is displayed here. This field cannot
be modified.
Differently abled:
The
information provided during registration is
displayed here. This field cannot be modified.
Different Ability Type (only
if
"Differently Abled" category is
selected): This field is enabled as a
mandatory field only if "Differently
Abled" category is chosen during
registration. Otherwise, this field does not appear
in the form. In case "Differently
Abled" category is chosen, a drop down
menu with categories of different abilities, viz.
Physically challenged / Visually Challenged /
Hearing Impaired / Autism / Other disability (as per
KVS admission guidelines), is displayed. Select the
appropriate option from the list according to the
type of different ability of the child seeking
admission.
Gender: This is a
mandatory field. Please use the drop-down menu to
choose from Male/Female/Third Gender Note: If the child seeking
admission is applying as child of a KVS
employee, then points ix, x, xi, xii, xiii below
are not relevant, and you may skip to point xiv
of this subsection.
Family income group:
This is a mandatory field. Please select an
appropriate option from one of the following:
Do not belong to low income
group
Economically Weaker Section
(EWS)
Below Poverty Line (BPL)
Caste Category:
This is a mandatory field. Please use the drop-down
menu to choose from the options. If
SC/ST/OBC(Non-Creamy Layer) is selected, the child
will automatically be considered for admission under
Right To Education (RTE) category
if the child’s residence is within a specified
distance from the Vidyalaya, as per KVS admission
guidelines (see
here). For a child seeking admission in RTE
category or SC/ST/OBC category, the original
caste certificate document must be produced at
the time of admission, if a Vidyalaya offers
provisional admission to the child. Failure to
produce the original caste certificate may lead
to cancelation of provisional admission offered
in RTE category or SC/ST/OBC category.
Blood Group: Select
the blood group of the child, if available.
Mother’s and Father’s details: It
is mandatory to fill in the title, full name,
nationality, residential address, country, state and
city of residence, of at least one parent.
The application form cannot be submitted
unless this information is filled in.
Title: Select
appropriate field. This is a mandatory
field.
Full Name:
Enter full name. This is a mandatory field.
Nationality:
Select appropriate field. This is a
mandatory field.
Country of Residence:
Select appropriate field. This is a
mandatory field.
State of
Residence: Select appropriate
field. This is a mandatory field.
City of
Residence: Enter name of city.
This is a mandatory field.
Residential
Address: Enter current address.
This is a mandatory field.
Pincode of
Residence: Enter pincode of
residence.
Telephone Number of
Residence: Enter phone number
Personal Mobile
Number: Enter mobile number
Personal Email
Address: Enter email
address
Occupation:
Enter Occupation
Organisation:
Enter name of your organization where you
are working
Choose State in which
Vidyalaya
is located: Select appropriate field.
This is a mandatory field.
Select Vidyalaya:
Select a Kendriya Vidyalaya in the chosen state.
This is a mandatory field.
Vidyalaya Category:
Once the Vidyalaya is chosen, the Vidyalaya category
will automatically be displayed. There are four
categories of Kendriya Vidyalayas. These are
Kendriya Vidyalayas
under Civil SECTOR
Kendriya Vidyalayas
under Defence SECTOR
Kendriya Vidyalayas
under Project SECTOR
Kendriya Vidyalayas
under IHL( Institute of Higher Learning)
SECTOR
Each Vidyalaya falls under exactly one category.
Region: Once the
Vidyalaya is chosen, the KVS region of the Vidyalaya
will also be automatically displayed.
Sponsoring Agency:
Once the Vidyalaya is chosen, the sponsoring agency
of the school (if information about this is
available) will also be automatically displayed.
Location Type: Once
the Vidyalaya is chosen, the location type of the
Vidyalaya will also be automatically displayed.
Vidyalaya Location
Map: Once the Vidyalaya is chosen, the
Vidyalaya location can be seen on a static map by
clicking this link. Note that this will open a new
tab in your browser, where a map indicating the
school will be displayed.
Distance of Vidyalaya from
residence:
This will appear as a mandatory field in the form
only for those who are applying in one of the
following categories: Differently Abled, SC, ST, OBC
(Non-creamy layer), Economically Weaker Section
(EWS), Below Poverty Line (BPL). For all others,
this field will not appear in the form.
Major cities and urban areas
(all district Headquarters & metros): 5 km
radius from Vidyalaya
Places and areas other than
included in above: 8 km radius from
Vidyalaya
Do you need help in filling
service priority category?:
This feature is provided to help you decide the best
service priority category for purposes of admission
in the Vidyalaya. If you select
Yes, you MUST read
and understand the following disclaimer.
Select Organisation:
Please select the organisation of which the
parent/grandparent (as applicable) of the child
is/was an employee, and whose service priority
category is to be considered for purposes of
admission. The list of organizations is based on
information provided by the Vidyalaya you are
applying to, and may not be complete. If the
organisation of which the parent/grandparent (as
applicable) is/was an employee is not present in the
dropdown list, then no further help can be provided
to you from the portal in selecting the service
priority category for this Vidyalaya. In this case,
you must directly go to point xii and fill in the
appropriate service priority category directly,
after consulting KVS guidelines and after seeking
proper advice from KVS.
Select employment status:
If you selected an organization of which the
parent/grandparent (as applicable) of the child
is/was an employee, please select the employment
status of parent/grandparent whose service priority
category is to be considered for purposes of
admission. If the desired employment status of the
parent/grandparent (as applicable) is not present in
the dropdown list, then no further help can be
provided to you from the portal in selecting the
service priority category for this Vidyalaya. In
this case, you must directly go to point xii and
fill in the appropriate service priority category
directly, after consulting KVS guidelines and after
seeking proper advice from KVS.
Note: The information provided by
you in points x and xi above are only meant to
suggest the correct service priority category to
you, and will not be presented to the Vidyalayas you
are applying to.
Service Priority
Category:
If the service priority category is not chosen
automatically after filling in information for
points x and xi
above, or if you think that the automatically chosen
service priority category is incorrect, you must
choose the correct service priority category
yourself as per KVS admission guidelines given
below. Service priority categories will be strictly
followed when providing admission in any Vidyalaya.
Kendriya Vidyalayas under
Civil/Defence SECTOR
Category I
: Children of
transferable and non-transferable
central government employees and
children of ex-servicemen. This will
also include children of foreign
national officials, who come on
deputation or transfer to India on
invitation by the Government of
India.
Category II :
Children of transferable
and non-transferable employees of
autonomous bodies/public sector
undertaking/institute of higher
learning of the Government of India.
Category III
: Children of
transferable and non-transferable
State Government employees.
Category IV
: Children of
transferable and non-transferable
employees of autonomous bodies/
public sector undertakings/institute
of higher learning of the State
Governments.
Category V
: Children from any
other category including children of
foreign nationals who are located in
India due to their work or for any
personal reasons. Children of
foreign nationals would be
considered only in case there are no
Indian nationals waitlisted for
admission.
Kendriya Vidyalayas
under Institutes of Higher Learning
(IHL):
Category I :
Children and grandchildren of
employees of the Institutes of
Higher Learning which are the
sponsors of the Vidyalaya, children
of project employees & post graduate
students who are working on long
term research projects, children of
regular Council of Wardens (COW)
employees, and children and
grandchildren of retired
employees.
Serving parents
Serving
Grandparents
Serving Project
Employees and enrolled
post-graduate students
(including post-doctoral)
Serving Council
of Warden Employees.
Retired Parents
who were permanent employees
Retired
Grandparents who were
permanent employees.
The above list will be displayed as
subcategories of Category 1
Category II :
Children of transferable
and non-transferable Central
Government employees and children of
ex-servicemen. This will also
include children of foreign national
officials, who come on deputation or
transfer to India on invitation by
the Government of India.
Category III
: Children of
transferable and non-transferable
employees of autonomous
bodies/public sector
undertaking/institute of higher
learning of the Government of India.
Category IV
: Children of
transferable and non-transferable
State Government employees.
Category V
: Children of
transferable and non-transferable
employees of autonomous bodies/
public sector undertakings/institute
of higher learning of the State
Governments.
Category VI
: Children from any
other category including the
children of foreign nationals who
are located in India due to their
work or for any personal reasons.
Children of foreign nationals would
be considered only in case there are
no Indian nationals waitlisted for
admission.
Note : For Categories II to V,
preference in admission to wards will be
granted based on the number of transfers
of the parents in the last 7 years. This
will include zero transfers as well.
Number of transfers will not be
considered in Category I and Category
VI. Please see KVS admission guidelines
for further details. (see
here)
Kendriya Vidyalayas under Public
Sector Undertakings
(Projects)
See the admission guidelines for admission
priority category.
Category I :
Children and grandchildren of
employees of the Project Sector
which are the sponsors of the
Vidyalaya, children and
grandchildren of retired
employees.
Serving project
employees who are parents
Serving project
employees who are
grandparents
Retired project
employees who are parents
Retired project
employees who are
grandparents
The above list will be displayed as
subcategories of Category 1.
Category II
: Children of
transferable and non-transferable
central government employees and
children of ex-servicemen. This will
also include children of foreign
national officials, who come on
deputation or transfer to India on
invitation by the Government of
India.
Category III
: Children of
transferable and non-transferable
employees of autonomous
bodies/public sector
undertaking/institute of higher
learning of the Government of India.
Category IV
: Children of
transferable and non-transferable
State Government employees.
Category V
: Children of
transferable and non-transferable
employees of autonomous bodies/
public sector undertakings/institute
of higher learning of the State
Governments.
Category VI
: Children from any
other category including the
children of foreign nationals who
are located in India due to their
work or for any personal reasons.
Children of foreign nationals would
be considered only in case there are
no Indian nationals waitlisted for
admission.
Select parent/grandparent
whose
service priority category and transfers are to
be considered for admission:
As explained in the example above (see point ix
above), the service priority category under which
the application is being made can be different for
different Vidyalayas you are applying to. Please
choose the service category of father/
mother/grandparent (as applicable) carefully for
each Vidyalaya. Note that the service priority
category can be different for
father/mother/grandparent (as
applicable).You are strongly advised to
choose the highest applicable service priority
category independently for each Vidyalaya you
are applying to, as this can affect the chances
of admission of the child in the
Vidyalaya.
Parent’s retirement
date: Please enter parent’s ( whose
priority service category is chosen) retirement
date. It is a mandatory field.
Grandparent Detail : Grandparent
details are asked only if the service priority
category chosen is for a grandparent of the child
applying for admission. Please fill following
details of the appropriate grandparent.
Full Name:
Enter full name of grandparent. It is a
mandatory field.
Nationality:
Select appropriate option (Indian/Others).
This is a mandatory field.
If retired, date of
retirement (dd/mm/yyyy): If
service priority category of a retired
grandparent is being used, please provide
retirement date of the grandparent. This is
a mandatory field if the service priority
category of a retired grandparent is being
used.
Occupation:
Enter present occupation of the grandparent.
Organisation:
Enter name of the organization where the
grandparent is/was working, and for which
service priority category is being claimed
for purposes of admission. This is a
mandatory field.
Personal Mobile
No.: Enter mobile number of the
grandparent.
Personal email
Address: Enter email address of
the grandparent.
Phone Number:
Enter landline telephone number of the
grandparent..
Whether selected parent has been
transferred
in last 7 years, as on date:
If this information is not relevant for the service
priority category chosen above, this field will not
be displayed. Otherwise, select
"Yes" or "No/Not
Applicable" as appropriate.
Please fill the table with transfer
details
(during last 7 years ): Enter transfer
details
which
are to be considered for admission. To add a new row
in the table, click on "Add Transfer
Details" button. To delete a row, click
on "Delete" button. All
transfer details that do not meet the criteria of
distance being at least 20 kms and minimum period of
stay being at least 6 months will be automatically
disqualified, will not be stored and will not be
counted as eligible transfers for purposes of
admission.
Please indicate only official date of release
from a particular location under "Date of Release".
If you are continuing at your present location as of
the date of submitting your application, please
do not add the present date (date
of application) under "Date of Release".
Scans/images of only two documents, birth
certificate and photo of the child
seeking admission, must be mandatorily
uploaded
before submitting the online application form. Only
.jpeg or .pdf files can be uploaded.
Each
file can be maximum of 256 KB in size.
For admission to Bal Vatika - 3,
certificate of proof of age in the form of a
birth certificate issued by the
authority competent to register births. This will
include certificates from Notified Area Council /
Municipality / Municipal Corporation / extract about
the date of birth from records of Village Panchayat,
Military Hospital and service records of Defence
personnel. A scan/picture of this
certificate must be uploaded on the online
admission portal. The original
certificate of date of birth should be produced
before the Vidyalaya at the time of admission. This
will be returned to the parent after verification by
the Vidyalaya.
For grandchildren of PSU (project
sector)/ IHL employees, a proof of relationship of
either of the child's parents with the grandparent
who is a PSU (project sector)/ IHL employee would be
required by the Vidyalaya at the time of admission.
For children applying under SC/ST/OBC
(NCL)/EWS/BPL category, a certificate stating that
the child belongs to the Scheduled Caste /Scheduled
Tribe / EWS / OBC (Non-Creamy Layer ) / EWS / BPL
category (as applicable), issued by the competent
authority in concerned State Government / Union
Government must be provided at the time of
admission. The certificate in respect of either of
the parents may be accepted initially for the
purpose of admission, if this certificate is not
available for the child. However, the certificate in
respect of the child has to be submitted within a
period of 03 months from the date of admission.
For children applying under
"Differently Abled" category, a certificate from the
civil surgeon / rehabilitation centre or any other
competent authority defined by the Government of
India O.M. No. 36035/5/88/Estt.(sct) dated 4.5.1999
certifying the child to be handicapped, wherever
applicable. In case, where the handicap of the child
can be visually seen by the Principal of a
Vidyalaya, the child may be accepted as handicapped
even without a certificate. However, the parent may
be advised to obtain the relevant certificate from
the competent authority and submit the same to the
Vidyalaya at the earliest.
For children applying under a service
category in which transfers are to be taken into
account, a service certificate showing the number of
transfers during the preceding 7 years duly signed
and stamped by the head of office bearing the name,
designation and other relevant particulars in block
letters.
A certificate of retirement for
retired
uniformed Defence employees.
Proof of residence of the child
For children applying under Single
Girl
Child category, an affidavit needs to be submitted.
A proforma of this affidavit can be found by
clicking on "Click here to download
pro-forma of documents" or on the link
labeled "Pro forma document
samples".
Photo of Child
Mere registration and submission of
an
admission application form does confer a right to
admission to any Kendriya Vidyalaya.
Incomplete application forms shall be
rejected. In case vacancies remain after all
complete and submitted applications have been duly
considered, the Principal of a Vidyalaya may allow
completion of the form later at her/his discretion.
Admission secured on the basis of any
wrong/forged certificate shall be cancelled by the
Principal forthwith and no appeal against such
action of the Principal shall be entertained.
For admission to Bal Vatika - 3, the
registrations will be done through online mode. In a
double shift Kendriya Vidyalaya, each shift will be
treated as separate Vidyalaya for admission purpose.
No change of shift will be permitted. If multiple
registration forms are submitted for the same child
in the same Kendriya Vidyalaya, only the last
application will be considered.
In respect of Category I, II, III and
IV admissions, the veracity of the Certificates
submitted by the parents in proof of their service
must be invariably verified by the Principal of the
corresponding Vidyalaya.
I certify that I have read and
understood all sections of the instructions for
filling this online application form, and I have
filled in the application form as per the
instructions.
I certify that all the information
provided is true to the best of my knowledge.
I agree to the condition that, if the
above mentioned facts are found to be incorrect, my
child will be disqualified for admission in Kendriya
Vidyalaya.
I understand that if multiple
applications for the same child have been submitted
for the same school, all applications of the child
to the same school will be considered null and void.
I will present originals of all
documents listed in "Upload documents" section
during the admission, if offered by any Kendriya
Vidyalaya.
I have read the above mentioned terms
and conditions and I agree with them.
दिए गए निर्देश शैक्षणिक सत्र
2024 -
2025 के लिए बालवाटिका - 3 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन
पंजीकरण एवं आवेदन से संबंधित हैं। इन निर्देशों
के शेष भाग में, "विद्यालय" का अर्थ केंद्रीय
विद्यालय है।
कृपया यहाँ
पर उपलब्ध केविसं के प्रवेश नियमों, विनियमों और
दिशानिर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर इनसे भलीभाँति
परिचित हों जायें ।
आपको सलाह दी जाती है कि एक
बच्चे के लिए एक ही विद्यालय में कई आवेदन जमा न
करें। यदि एक ही केंद्रीय विद्यालय में एक ही
बच्चे के लिए कई पंजीकरण फॉर्म जमा किए जाते हैं,
तो केवल अंतिम पंजीकरण फॉर्म स्वीकार किया जाएगा।
डबल शिफ्ट केंद्रीय विद्यालय में प्रत्येक
शिफ्ट को प्रवेश के उद्देश्य के लिए अलग विद्यालय
के रूप में माना जाएगा।
आवेदन पत्र को सुचारू रूप से
एवं
त्वरित भरने के लिए, कृपया निम्नलिखित तैयार
रखें:
भारतीय सिम कार्ड वाला
एक मान्य मोबाइल नंबर,
एक वैध ईमेल
पता,
प्रवेश के इच्छुक बच्चे
का एक डिजिटल फोटोग्राफ या फोटो का स्कैन
( अधिकतम 256KB साइज का JPG
फ़ाइल),
बच्चे के जन्म प्रमाण
पत्र का स्कैन (अधिकतम 256KB का JPEG या
PDF फ़ाइल),
सरकार द्वारा जारी ई
डबल्यू एस /बी पी एल प्रमाण पत्र का विवरण
यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर/ गरीबी रेखा
के नीचे ( ई डबल्यू एस /बी पी एल ) वर्ग
के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं,
माता / पिता के
स्थानांतरण का विवरण जिनकी सेवा श्रेणी (
यदि लागू है) का आवेदन पत्र में उपयोग
किया जाना है।
आवेदन पत्र जमा करने में दो
मुख्य चरण शामिल हैं।
पोर्टल पर पंजीकरण करना
: सफल पंजीकरण पर, आपको एक यूनिक
लॉगिन कोड प्राप्त होगा।
कृपया अपने यूनिक लॉगिन कोड
को ध्यानपूर्वक लिख लें ।
आवेदन भरना और जमा
करना: पंजीकरण के बाद प्राप्त
लॉगिन कोड का उपयोग लॉगिन
करने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए किया
जायेगा । आप भारत में स्थित तीन अलग - अलग
विद्यालयों के चयन बिना प्राथमिकता दिए कर
सकते हैं। आवेदन पत्र भरने के बाद, इसे
"सबमिट एप्लीकेशन" (आवेदन
जमा करें) बटन पर क्लिक करके जमा करना होगा।
सफलतापूर्वक जमा होने पर, आपको एक यूनिक
एप्लिकेशन सबमिशन कोड
प्राप्त होगा , जो कि लॉगिन
कोड से भिन्न होगा । आपको मूल
दस्तावेजों की एक सूची भी दिखाई जाएगी जो कि
प्रवेश के समय आपको विद्यालय में (विद्यालय
द्वारा प्रोविशनल प्रवेश दिये जाने पर)
प्रस्तुत करनी होगी। कृपया अपना
एप्लिकेशन सबमिशन कोड और
प्रवेश के समय प्रस्तुत किए जाने वाले
दस्तावेजों की सूची को ध्यानपूर्वक लिख लें ।
5 a. और 5 b. दोनों चरणों के
पूरा होने के बाद ही आवेदन प्रक्रिया पूरी होती
है। केवल चरण 5 a. को पूरा करने मात्र से आपका
आवेदन केविसं में जमा नहीं होगा ।
जब तक आपको ऑनलाइन प्रवेश
पोर्टल
से एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त नहीं होता है तब
तक आपका आवेदन जमा (सबमिट) नहीं हुआ है और आपका
आवेदन विवरण केविसं को दिखाई नहीं देगा।
पंजीकरण पूरा करने और आवेदन जमा करने
के
लिए एक बार इस्तेमाल किये जाने वाला पासवर्ड (ओटीपी)
का उपयोग करना होता है जो पंजीकरण के समय दिए गए
मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा भेजा जाता है।
आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वयं के मोबाइल
नंबर (भारतीय सिम कार्ड वाला ) से ही पंजीकरण करें
न कि रिश्तेदारों, दोस्तों, एजेंटों, साइबर-कैफे
संचालकों या किसी अन्य के मोबाइल नंबर से
।
पंजीकरण के समय प्रदान किए गए
विवरण को बाद में आवेदन पत्र में नहीं बदला जा
सकता। अतः कृपया इन विवरणों को उपलब्ध
दस्तावेजी साक्ष्य (जैसे जन्म प्रमाण पत्र) के अनुसार
सही दर्ज करें।
आवेदन फॉर्म में, आवेदकों को (संभवत:
आंशिक रूप से भरे हुए) डाटा सुरक्षित रखने में मदद
करने के लिए और बाद में आवेदन फार्म पुन: भरने के लिए
एक "सेव एप्लीकेशन" बटन प्रदान किया
गया है।
ध्यान दें कि ‘सेव एप्लिकेशन’
बटन पर क्लिक करके फ़ॉर्म डाटा को केवल सहेजा जाता
है जिससे आप बाद में इसे भरना जारी रख सकें । "सेव
एप्लीकेशन" बटन दबाने से फार्म डाटा केविसं में
जमा नहीं होता है। केविसं में फ़ॉर्म जमा
करने का एकमात्र तरीका है कि "सबमिट
एप्लिकेशन" बटन पर क्लिक करें एवं
"एप्लिकेशन सबमिशन कोड" प्राप्त करें
।
एक बार आवेदन पत्र जमा हो जाने
और एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त होने के बाद, जमा
किए गए आवेदन फॉर्म को संशोधित नहीं किया जा सकता
है।
यदि आपको पता चलता है कि आपके आवेदन
में
गलत जानकारी दर्ज हो गई है, तो आपके पास जमा किये
आवेदन को रद्द करने का विकल्प है। जमा किए गए
आवेदन को रद्द करने के लिए एक ओटीपी का उपयोग होता
है जो आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाता
है। यह प्रक्रिया एक जमा किये आवेदन को
गलती से रद्द करने से रोकने के लिए है। एक बार
रद्द कर दिया गया आवेदन मान्य नहीं हो सकता, एवं
उस आवेदन के लिए प्राप्त "एप्लिकेशन सबमिशन कोड"
भी अमान्य हो जाता है। रद्द किए गए आवेदन पत्र का
डेटा केविसं को उपलब्ध नहीं होगा ।
यदि आप जमा किए गए आवेदन को रद्द करते
हैं, तो आप आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले अपने
उसी लॉगिन कोड का उपयोग करके फिर से
आवेदन कर सकते हैं। यह एक नया आवेदन माना जायेगा,
इसलिए इसे भरने के बाद पुनः जमा करना होगा, नया आवेदन
फॉर्म जमा करने पर नया "एप्लिकेशन सबमिशन
कोड" प्राप्त होगा ।
केविसं एवं आवेदन किए गए विद्यालय के
साथ
किसी भी तरह के संचार के लिए केवल आपके एप्लिकेशन
सबमिशन कोड (न कि लॉगिन कोड) का ही उपयोग किया जाना
चाहिए ।
ऑनलाइन फॉर्म में लाल *
चिह्नित
सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं, एवं इनको भरना आवश्यक
है। पोर्टल आपको तब तक आगे बढ़ने की अनुमति नहीं
देगा, जब तक सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरीं नहीं जातीं
।
केविसं दिशानिर्देशों (यहाँ
देखें), में वर्णित "विशेष प्रावधान" के
अंतर्गत, इकलौती कन्या संतान श्रेणी (एस जी सी) के
अलावा, प्रवेश के लिए अभिवावकों को
ऑनलाइन आवेदन फार्म पोर्टल के माध्यम से जमा करना होगा
और फिर पोर्टल द्वारा निर्दिष्ट यूनिक
एप्लिकेशन सबमिशन नंबर और "विशेष
प्रावधान" के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवश्यक
सभी दस्तावेजी साक्ष्यों (हार्ड कॉपी) सहित
संबंधित विद्यालय के प्राचार्य से सीधे (प्रवेश
पोर्टल के माध्यम से नहीं) संपर्क करना होगा
।
इकलौती कन्या संतान ( एस जी
सी)
श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश के लिए आवेदन हेतु
अभिवावकों को ऑनलाइन आवेदन फार्म और पोर्टल में
अपेक्षित सभी आवश्यक दस्तावेजों को किसी अन्य
प्रवेश आवेदन की तरह ही जमा करना होगा। इस मामले
में विद्यालय (जिसमें बच्चे का प्रवेश चाहिए) के
प्राचार्य से सीधे संपर्क करने की कोई आवश्यकता
नहीं है।
केविसं दिशानिर्देशों (यहाँ
देखें) के अनुसार जुड़वाँ / ट्रिप्लेट /
...बहनें जो सिंगल गर्ल चाइल्ड श्रेणी ( एस जी सी)
में प्रवेश के लिए पात्र हैं उन बच्चियों के लिए
अलग अलग पंजीकरण करना होगा, ऑनलाइन आवेदन पत्र
भरना और जमा करना होगा। यह सुनिश्चित
करने के लिए कि सिंगल गर्ल चाइल्ड
श्रेणी में प्रवेश के लिए इन आवेदनों पर
एक साथ विचार किया जाए, प्रत्येक आवेदन पत्र को ऑनलाइन
प्रवेश पोर्टल द्वारा प्राप्त लिंकिंग कोड का उपयोग
करके जोड़ा जाना चाहिए। कृपया दिशा निर्देश के
(प्रवेश आवेदन पत्र भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने
के लिए निर्देश) खंड (4) के उप-खंड (4a) के बिंदु
(xi) में लिंकिंग कोड को प्राप्त करने और उपयोग
करने के लिए विस्तृत निर्देश देखें ।
केवल पंजीकरण और आवेदन फॉर्म
जमा
करने मात्र से ही बच्चे को प्रवेश का अधिकार
प्राप्त नहीं होगा। प्रत्येक विद्यालय द्वारा
उपलब्ध सीटों के आधार पर और केविसं दिशानिर्देशों
के अनुसार (यहाँ
देखें), आवेदन विवरणों की जांच के बाद और
प्रवेश के समय सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति
प्रस्तुत किये जाने के बाद ही, प्रवेश दिया
जाएगा।
प्रवेश परिणामों की घोषणा के लिए
केविसं
/ संबंधित विद्यालयों द्वारा घोषित तिथि पर ही संबंधित
विद्यालयों में प्रवेश के परिणामों / शॉर्टलिस्ट को
जांचें।
यदि प्रवेश परिणाम घोषित होने के बाद
किसी विद्यालय द्वारा अस्थायी( प्रोविशनल) प्रवेश दिया
जाता है, तो ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय सूचीबद्ध सभी
सहायक दस्तावेजों के मूल( ओरिजिनल) दस्तावेज प्रवेश के
समय संबंधित विद्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
इन मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं
करने पर प्रवेश रद्द किया जा सकता है।
पोर्टल खोलने के बाद, फॉर्म भरने के निर्देश प्रदर्शित
होंगे ।
पंजीकरण और फ़ॉर्म भरने से पहले प्रत्येक उपयोगकर्ता को ये
निर्देश पढ़ने अनिवार्य हैं । उपयोगकर्ता के इन निर्देशों
को
पढ़ने के बाद घोषणा चेकबॉक्स (यह प्रमाणित करना कि
उपयोगकर्ता
ने सभी निर्देशों को पढ़ा और समझा है) पर क्लिक करने पर
‘प्रोसीड (आगे बढ़ें)’ बटन उपलब्ध हो जाएगा।
प्रोसीड बटन को दबाने पर उपयोगकर्ता को
साइन
अप / साइन इन पेज के लिए निर्देशित किया जाएगा ।
प्रथम बार उपयोगकर्ता के लिए, पोर्टल में पंजीकरण/ साइन अप
करना आवश्यक है। साइन अप करने के लिए बच्चे की निम्न
जानकारी
भरी जानी चाहिए।
बच्चे का प्रथम नाम :
यह एक अनिवार्य जानकारी है । पहले नाम में केवल
अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर , स्पेस( खाली स्थान ) या
डॉट (.) ही मान्य हैं, एवं पहला अक्षर अंग्रेजी का
अक्षर होना अनिवार्य है । यहां दर्ज किए गए डाटा को
साइन अप करने के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता है ।
बच्चे का मध्य नाम :
मध्य नाम में केवल अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ,
स्पेस( खाली स्थान ) या डॉट (.) ही मान्य हैं , एवं
पहला अक्षर अंग्रेजी का अक्षर होना अनिवार्य है । यहां
दर्ज किए गए डाटा को साइन अप करने के बाद संशोधित नहीं
किया जा सकता है।
बच्चे का उपनाम : उप
नाम में केवल अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर , स्पेस(
खाली स्थान ) या डॉट (.) ही मान्य हैं , एवं पहला
अक्षर अंग्रेजी का अक्षर होना अनिवार्य है । यहां दर्ज
किए गए डाटा को साइन अप करने के बाद संशोधित नहीं किया
जा सकता है ।
क्या बच्चा दिव्यांग श्रेणी
में
है ? यह एक अनिवार्य जानकारी है । यदि
लागू हो तबकृपया ‘हाँ’ चुने, अन्यथा ‘नहीं’ चुने। यह
जानकारी साइन-अप के बाद संशोधित नहीं की जा सकती है ।
यदि आप यहाँ हाँ विकल्प चुनते हैं, एवं यदि विद्यालय
द्वारा बच्चे को प्रोविशनल प्रवेश दिया जाता है, तब
प्रवेश के समय विद्यालय में विकलांगता प्रमाणपत्र
प्रस्तुत करना होगा । इस तरह के प्रमाण के लिए निम्न
लिखित स्वीकृत हैं :-
विकलांग बच्चे के संबंध में भारत सरकार के दिनांक
04.05.1999 के कार्यालय ज्ञापन संख्या
36035/85/स्था./(एससीटी) में परिभाषित सिविल
सर्जन/पुनर्वास केंद्र अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी
द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जिसमें बच्चे की विकलांगता
प्रमाणित (जहां भी लागू हो) की गई हो ।
बच्चे की जन्मतिथि : यह
एक
अनिवार्य जानकारी है । कृपया इसे सक्षम प्राधिकारी
द्वारा आपके बच्चे के लिए जारी किए गए जन्म
प्रमाण पत्र के अनुसार ही दर्ज करें । यह
जानकारी साइन-अप के बाद संशोधित नहीं की जा सकती है ।
क्या केवीएस कर्मचारियों के
बच्चे हैं : यह एक अनिवार्य जानकारी है
और इसे पंजीकरण के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता है।
कृपया उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अगर किसी बच्चे के
माता/पिता केविसं के कर्मचारी हैं या थे, तो उपयुक्त
विकल्प का चयन करें। अन्यथा "लागू नहीं" विकल्प का चयन
करें।
ईमेल पता : यह एक
अनिवार्य जानकारी है और साइन-अप के बाद इसे बदला नहीं
जा सकता। कृपया एक वैध ईमेल पता डालें। यदि आवश्यक हुआ
तो केविसं/विद्यालय द्वारा आगे संपर्क करने के लिए
इसका प्रयोग किया जाएगा ।
मोबाइल नंबर : यह एक
अनिवार्य फ़ील्ड है और साइन-अप के बाद इसे बदला नहीं जा
सकता। कृपया भारतीय सिम कार्ड वाला वैध मोबाइल
नंबर ही दर्ज करें। इस मोबाइल नंबर का
उपयोग पंजीकरण प्रक्रिया, आवेदन पत्र को जमा करने के
दौरान तथा यदि आप जमा आवेदन को रद्द करना चाहते हैं,
तो ओटीपी भेजने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा
आवश्यकता होने पर इस नंबर का उपयोग केविसं / विद्यालय
द्वारा आगे संपर्क करने के लिए भी किया जाएगा।
इसलिए, आपको सलाह दी जाती है कि आप अपना स्वयं
का मोबाइल नंबर ही दें, न कि मित्र, रिश्तेदार,
एजेंट्स, साइबर कैफे संचालक या अन्य किसी का
।
ऊपर दिखाया गया कैप्चा कोड
दर्ज
करें: यह एक अनिवार्य फील्ड है। आगे
बढ़ने के लिए आपको कैप्चा कोड दर्ज करना ही होगा। यदि
आप दिखाया गया कैप्चा कोड समझने में असमर्थ हैं, तो एक
नया कैप्चा कोड उत्पन्न करने के लिए कैप्चा कोड के बगल
में दो अर्ध-गोलाकार तीर के साथ बने बटन को दबा सकते
हैं।
ओटीपी दर्ज करें: यह
एक
अनिवार्य फ़ील्ड है। दर्ज किए गए मोबाइल नंबर को
सत्यापित करने के लिए आपके मोबाइल में एसएमएस द्वारा
प्राप्त ओटीपी को सही ढंग से यहाँ दर्ज करें । अपने
मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को सही ढंग से दर्ज करने के
बाद, वेरीफाई बटन पर क्लिक करें।
प्रवेश आवेदन पत्र को 5 खंडों में विभाजित किया गया है,
प्रत्येक को एक अलग टैब के तहत व्यवस्थित और प्रस्तुत किया
गया
है। विभिन्न खंड / टैब शीर्षक निम्नलिखित हैं:
इस चरण में प्रवेश के इच्छुक बच्चे की बुनियादी जानकारी
भरी
जानी आवश्यक है । इस फॉर्म के कुछ हिस्से पंजीकरण
(साइन-अप) के
दौरान दर्ज की गई जानकारी अनुसार भरे हुए हैं।
बच्चे का प्रथम नाम
:
पंजीकरण के दौरान भरा हुआ डाटा यहां प्रदर्शित होगा।
इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है ।
बच्चे का मध्य नाम :
पंजीकरण के दौरान भरा हुआ डाटा यहां प्रदर्शित होगा।
इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है ।
बच्चे का उपनाम :
पंजीकरण के दौरान भरा हुआ डाटा यहां
प्रदर्शित होगा। इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है ।
बच्चे की जन्मतिथि :
पंजीकरण के दौरान भरा हुआ डाटा यहां प्रदर्शित होगा ।
इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है ।
क्या केवीएस कर्मचारियों के
बच्चे हैं : पंजीकरण के दौरान चुना गया
विकल्प यहां प्रदर्शित होगा। इसे संशोधित नहीं किया जा
सकता है।
दिव्यांग श्रेणी :
पंजीकरण के दौरान चुना गया विकल्प यहां प्रदर्शित होगा
। प्रवेश आवेदन फार्म में इसमें संशोधन नहीं किया जा
सकता है ।
दिव्यांगता का प्रकार (यदि
दिव्यांग श्रेणी का चयन किया जाता है):
यह फ़ील्ड अनिवार्य फ़ील्ड के रूप में तभी इनेबल होगी
जब पंजीकरण के दौरान "दिव्यांग "
श्रेणी को चुना जाता है। अन्यथा, यह
फ़ील्ड आवेदन पत्र में उपलब्ध नहीं होगी। यदि
दिव्यांग श्रेणी को चुना जाता है, तो
दिव्यांगता के प्रकारों के साथ एक ड्रॉप डाउन सूची
(शारीरिक रूप से दिव्यांग /दृष्टि बाधित / श्रवण बाधित
/ ऑटिज़्म / अन्य ) प्रदर्शित की जाएगी। बच्चे की
विकलांगता के अनुसार सूची से उपयुक्त विकल्प का चयन
करें।
लिंग : यह अनिवार्य
फ़ील्ड है। पुरुष / महिला / थर्ड जेंडर विकल्पों में
से कृपया उपयुक्त विकल्प का चयन करें ।
क्या इकलौती कन्या संतान
श्रेणी
(एस जी सी श्रेणी) के अंतर्गत आवेदन कर रहे
है: यदि बच्चे का लिंग महिला के रूप में
चुना जाता है, तभी यह फील्ड इनेबल होगी। अन्यथा, यह
फ़ील्ड आवेदन पत्र में उपलब्ध नहीं होगी।
कृपया केविसं प्रवेश नियमों (यहाँ
देखें) को ध्यान से पढ़ें कि प्रवेश पाने की
इच्छुक बालिका "सिंगल गर्ल चाइल्ड" (एस जी सी)
श्रेणीी में प्रवेश के लिए निर्धारित
पात्रता को पूर्ण करती है। यदि बालिका पात्र है और यदि
आप चाहते हैं कि बालिका को एस जी सी
श्रेणी में प्रवेश के लिए माना जाए, तो कृपया "हाँ"
चुनें। अन्यथा, "नहीं" चुनें।
पारिवारिक आय वर्ग :
यह फ़ील्ड अनिवार्य फ़ील्डहै। कृपया निम्न में से उचित
विकल्प चुने
कम आय वर्ग में नहीं है
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
(ईडब्ल्यूएस)
गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)
जाति वर्ग: यह एक
अनिवार्य फील्ड है। ड्रॉप-डाउन मेनू से उचित विकल्प
चुने । यदि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य
पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर ) का चयन किया जाता है,
तो बच्चे के आवेदन पर शिक्षा का अधिकार (आरटीई) श्रेणी
के अंतर्गत स्वतः ही प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा
बशर्ते बच्चे का निवास विद्यालय से केवीएस
प्रवेश दिशानिर्देश (यहाँ
देखें) के अनुसार निर्धारित दूरी के भीतर
हो । आरटीई श्रेणी या एससी / एसटी वर्ग
में प्रवेश आवेदन करने वाले बच्चे को ,यदि किसी
विद्यालय में प्रोविशनल प्रवेश मिलता है तब प्रवेश के
समय मूल( ओरिजनल ) जाति प्रमाण पत्र
प्रस्तुत करना होगा । मूल जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न
कर पाने पर आरटीई श्रेणी या एससी / एसटी श्रेणी में
प्रस्तावित प्रोविशनल प्रवेश रद्द हो सकता है ।
रक्त समूह : बच्चे का
रक्त समूह चुनें, यदि ज्ञात हो ।
माता एवं पिता के विवरण : कम से
कम
एक अभिभावक का शीर्षक, पूर्ण नाम, राष्ट्रीयता, आवासीय
पता, देश, राज्य और निवास का शहर भरना अनिवार्य है।
आवेदन पत्र तब तक जमा नहीं होगा जब तक कि यह
जानकारी भर न दी जाए ।
शीर्षक :
उपयुक्त विकल्प चुने। यह एक अनिवार्य फील्ड है
।
पूरा नाम :
पूरा नाम दर्ज करें । यह एक अनिवार्य फील्ड है
।
राष्ट्रीयता :
उपयुक्त विकल्प चुने। यह एक अनिवार्य फील्ड है
।
निवास का देश :
उपयुक्त विकल्प चुने। यह एक अनिवार्य
फील्ड है ।
निवास का राज्य
: उपयुक्त विकल्प चुने। यह एक
अनिवार्य फील्ड है ।
निवास का शहर :
शहर का नाम दर्ज करें । यह एक
अनिवार्य फील्ड है ।
आवासीय पता :
वर्तमान पता दर्ज करें । यह एक अनिवार्य फील्ड
है ।
निवास का पिनकोड
:निवास का पिनकोड दर्ज करें ।
निवास का टेलीफोन
नं: फोन नंबर दर्ज करें।
व्यक्तिगत मोबाइल नंबर
:मोबाइल नंबर दर्ज करें ।
व्यक्तिगत ई.मेल पता :ईमेल
पता दर्ज करें ।
व्यवसाय
:व्यवसाय भरें ।
संगठन : अपने
कार्यालय का नाम भरें जहां आप कार्य कर रहे
हैं ।
विद्यालय 1 का राज्य चुनें
: उपयुक्त फ़ील्ड चुनें | यह एक अनिवार्य
फील्ड है |
विद्यालय चुनें :
चुनें हुए राज्य में विद्यालय का चयन करें | यह एक
अनिवार्य फील्ड है ।
विद्यालय श्रेणी :
विद्यालय चुने जाने पर विद्यालय श्रेणी स्वत:
प्रदर्शित हो जाएगी । इनकी चार श्रेणियां हैं। ये चार
श्रेणियां निम्न हैं :
सिविल क्षेत्र के
अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय
रक्षा क्षेत्र के
अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय
परियोजना क्षेत्र के
अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय
उच्च शिक्षण संस्थानों
क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय
विद्यालय
संभाग :विद्यालय
चुने
जाने पर, विद्यालय का संभाग भी स्वत: प्रदर्शित हो
जाएगा ।
प्रायोजक संस्था :
विद्यालय चुने जाने पर , विद्यालय की प्रायोजक संस्था
(यदि उपलब्ध हो) स्वतः ही प्रदर्शित हो जाएगी।
स्थान का प्रकार:
विद्यालय चुने जाने पर, विद्यालय का स्थान का प्रकार
भी स्वत: प्रदर्शित हो जाएगा।
विद्यालय स्थान का
नक्शा: विद्यालय चुने जाने के बाद, लिंक
पर क्लिक करके विद्यालय का स्थान, स्थैतिक मानचित्र पर
देखा जा सकता है। ध्यान दें कि यह लिंक आपके ब्राउज़र
में एक नए टैब में खुलेगा, जहाँ विद्यालय को दर्शाने
वाला एक मानचित्र प्रदर्शित किया जाएगा।
निवास से विद्यालय की दूरी
(कि.मी.में): यह फील्ड केवल उन लोगों के
लिए आवेदन में एक अनिवार्य फील्ड के रूप में दिखाई
देगी जो निम्नलिखित श्रेणियों में से एक में आवेदन कर
रहे हैं: दिव्यांग , एससी , एसटी , ओबीसी(नॉन -क्रीमी
लेयर), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), गरीबी रेखा से
नीचे (BPL) । अन्य सभी के लिए, यह फ़ील्ड आवेदन में
उपलब्ध नहीं होगी ।
प्रमुख नगर और शहरी क्षेत्र (सभी
जिला मुख्यालय एवं महानगरीय क्षेत्र) – 5
कि.मी. की परिधि।
उपरोक्त a. में सम्मिलित स्थान व
क्षेत्र के अलावा 8 कि.मी. की परिधि ।
5 किमी से कम या बराबर
5 किमी से अधिक
8 किमी से कम या बराबर
8 किमी से अधिक
क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में
सहायता चाहिए ?: यह सुविधा आपको विद्यालय
में प्रवेश के प्रयोजन के लिए सर्वोत्तम सेवा
प्राथमिकता श्रेणी तय करने में मदद करने के लिए प्रदान
की गयी है। यदि आप हाँ का चयन करते हैं, तो आप
निम्नलिखित अस्वीकरण( डिस्क्लेमर ) को अवश्य पढ़ें और
समझें।
संस्था का चयन करें:
कृपया उस संस्था का चयन करें, जिसमें बच्चे के
माता/पिता/ (दादा/ दादी/ नाना / नानी- यदि लागू हो)
कार्यरत हैं, और जिनकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी के आधार
पर प्रवेश के लिए विचार किया जाना है। संस्थाओं की
सूची, आपके द्वारा आवेदन किये जाने वाले विद्यालय
द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर आधारित है, और आवश्यक
नहीं है कि यह सूची पूर्ण हो। यदि माता-पिता /( दादा/
दादी/ नाना / नानी - यदि लागू है) की संस्था ड्रॉपडाउन
सूची में मौजूद नहीं है, तो इस विद्यालय के लिए सेवा
प्राथमिकता श्रेणी का चयन करने में आपको पोर्टल से कोई
और मदद नहीं दी जा सकती है। इस स्थिति में, आपको
केविसं दिशानिर्देशों को पढ़कर एवं केविसं से उचित सलाह
लेने के बाद, आवेदन में बिंदु xii पर
जाना होगा और उपयुक्त सेवा प्राथमिकता श्रेणी चुनना
होगा।
नियुक्ति की स्थिति का चयन
करें: यदि आपने एक संस्था का चयन किया
है, जिसमें बच्चे के माता-पिता / दादा/दादी/नाना/ नानी
(यदि लागू हो) कार्यरत हैं/ थे, तो कृपया उनकी
नियुक्ति की स्थिति का चयन करें, जिनकी सेवा
प्राथमिकता श्रेणी में प्रवेश के लिए विचार किया जाना
है। यदि माता-पिता /( दादा/ दादी/नाना/ नानी - यदि
लागू है) की इच्छित नियुक्ति की स्थिति ड्रॉपडाउन सूची
में मौजूद नहीं है, तो इस विद्यालय के लिए सेवा
प्राथमिकता श्रेणी का चयन करने में पोर्टल की ओर से
आपको कोई और मदद नहीं दी जा सकती है। इस स्थिति में,
आपको केवीएस दिशानिर्देशों को पढ़कर एवं केविसं से उचित
सलाह लेने के बाद, आवेदन में बिंदु
xii पर जाना होगा और उपयुक्त सेवा
प्राथमिकता श्रेणी चुनना होगा ।
सेवा श्रेणी : यदि
ऊपर
के बिंदुओं x और xi
की जानकारी भरने पर सेवा प्राथमिकता श्रेणी स्वतः से
नहीं चुनी जाती है, या यदि आपको लगता है कि स्वतः रूप
से चुनी गई सेवा प्राथमिकता श्रेणी गलत है, तो आप नीचे
दिए गए केविसं प्रवेश दिशानिर्देशों के अनुसार सही
सेवा प्राथमिकता श्रेणी का चयन स्वयं करें।
किसी भी विद्यालय में प्रवेश पर विचार करते
समय चयनित सेवा श्रेणी के आधार पर प्रवेश देने में
प्राथमिकताओं का पालन किया जाएगा ।
सिविल/रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आने
वाले केंद्रीय विद्यालय :
श्रेणी I :
पूर्व सैनिकों के बच्चो सहित
केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय व
अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे ।
इसमें ऐसे विदेशी कर्मचारियों के
बच्चे भी सम्मिलित हैं जो भारत सरकार
के आमंत्रण पर भारत में
प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण पर आते हैं
।
श्रेणी II :
भारत सरकार के स्वायत
निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के
उपक्रमों/ उच्च शिक्षण संस्थानों के
स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय
कर्मचारियों के बच्चे ।
श्रेणी III
: राज्य सरकार के
स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय
कर्मचारियों के बच्चे ।
श्रेणी IV
: राज्य सरकार के स्वायत
निकायों/ सार्वजनिक क्षेत्र के
उपक्रमों/ उच्च शिक्षण संस्थानों के
स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय
कर्मचारियों के बच्चे ।
श्रेणी V
: किसी अन्य श्रेणी के
बच्चे जिसमें विदेशियों के बच्चे भी
सम्मिलित हैं जो अपने कार्य के कारण
या किसी अन्य निजी कार्य से भारत में
रहते हैं । विदेशियों के बच्चों पर
तभी विचार किया जाएगा जब प्रतीक्षारत
सूची में कोई भी भारतीय शेष न हो।
उच्च शिक्षण संस्थानों (आईएचएल) के
अंतर्गत आने वाले केंद्रीय
विद्यालय: प्रवेश प्राथमिकता श्रेणी के लिए प्रवेश
दिशानिर्देश देखें।
श्रेणी 1
: विद्यालय को प्रायोजित
करने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों के
कर्मचारियों के बच्चे एवं पौत्र
/पौत्रियां, प्रोजेक्ट कर्मचारियों और
ऐसे स्नातकोत्तर विद्यार्थी, जो
अनुसंधान परियोजना के लिए दीर्घ अवधि
तक कार्य करते हैं, के बच्चे , वार्डन
परिषद् के नियमित कर्मचारियों ( सी ओ
डब्लयू )के बच्चों एवं सेवानिवृत्त
कर्मचारियों के बच्चे एवं पौत्र
/पौत्रियां
सेवारत माता /
पिता
सेवारत दादा /
दादी/नाना /नानी
सेवारत परियोजना
कर्मचारियों एवं नामांकन किये
स्नातकोत्तर छात्र (पोस्ट
डॉक्टरेट सहित)
सेवारत वार्डन
परिषद कर्मचारी
सेवानिवृत्त
माता-पिता जो स्थायी कर्मचारी
थे
सेवानिवृत्त
दादा / दादी/नाना / नानी जो
स्थायी कर्मचारी थे।
श्रेणी II :
पूर्व-सैनिकों के बच्चों
सहित केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय
व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के
बच्चे। इसमें ऐसे विदेशी कर्मचारियों
के बच्चे भी सम्मिलित हैं जो भारत
सरकार के आमंत्रण पर भारत में
प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण पर आते हैं
।
श्रेणी III
: भारत सरकार के स्वायत
निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के
उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के
स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय
कर्मचारियों के बच्चे ।
श्रेणी IV
: राज्य सरकार के
स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय
कर्मचारियों के बच्चे ।।
श्रेणी V
: राज्य सरकार के स्वायत
निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के
उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के
स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय
कर्मचारियों के बच्चे ।
श्रेणी VI
: किसी अन्य श्रेणी के
बच्चे जिसमें विदेशियों के बच्चे भी
सम्मिलित हैं जो अपने कार्य के कारण
या किसी अन्य निजी कार्य से भारत में
रहते हैं । विदेशियों के बच्चों पर
तभी विचार किया जाएगा जब प्रतीक्षारत
सूची में कोई भी भारतीय शेष न हो ।
टिप्पणी: श्रेणी II से V के
लिए, बच्चों को प्रवेश में
प्राथमिकता अभिवावकों के पिछले 07
वर्षों में स्थानांतरणों की
संख्या के आधार पर दी जाएगी |
इसमें शून्य स्थानान्तरण भी शामिल
होगा। श्रेणी I और VI के लिए
स्थानान्तरण मान्य नहीं होंगे ।
अधिक जानकारी के लिए कृपया केविसं
दिशानिर्देश पढ़ें। (यहाँ
देखें)
सार्वजनिक क्षेत्र के
उपक्रमों(परियोजनाओं) के अंतर्गत आने वाले
केंद्रीय विद्यालय: प्रवेश प्राथमिकता श्रेणी के लिए प्रवेश
दिशानिर्देश देखें।
श्रेणी I :
विद्यालय को प्रायोजित करने वाले
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के
कर्मचारियों के बच्चे एवं पौत्र
/पौत्रियां एवं सेवानिवृत्त
कर्मचारियों के बच्चे एवं पौत्र
/पौत्रियां
सेवारत परियोजना
कर्मचारी जो माता-पिता हैं
सेवारत परियोजना
कर्मचारी जो दादा /दादी/नाना
/ नानी हैं
सेवानिवृत्त
परियोजना कर्मचारी जो माता/
पिता हैं
सेवानिवृत्त
परियोजना कर्मचारी जो दादा/
दादी/नाना /नानी हैं
श्रेणी II
: पूर्व-सैनिकों के
बच्चों सहित केंद्रीय सरकार के
स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय
कर्मचारियों के बच्चे । इसमें ऐसे
विदेशी कर्मचारियों के बच्चे भी
सम्मिलित हैं जो भारत सरकार के
आमंत्रण पर भारत में
प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण पर आते हैं
।
श्रेणी III
: भारत सरकार के स्वायत
निकायों/ सार्वजनिक क्षेत्र के
उपक्रमों/ उच्च शिक्षण संस्थानों के
स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय
कर्मचारियों के बच्चे ।
श्रेणी IV
: राज्य सरकार के
स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय
कर्मचारियों के बच्चे ।
श्रेणी V
: राज्य सरकार के स्वायत
निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के
उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के
स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय
कर्मचारियों के बच्चे ।
श्रेणी VI
: किसी अन्य श्रेणी के
बच्चे जिसमें विदेशियों के बच्चे भी
सम्मिलित हैं जो अपने कार्य के कारण
या किसी अन्य निजी कार्य से भारत में
रहते हैं । विदेशियों के बच्चों पर
तभी विचार किया जाएगा जब प्रतीक्षारत
सूची में कोई भी भारतीय शेष न हो ।
अभिभावक/ दादा/ दादी / नाना/ नानी का चयन
करें
जिनकी सेवा श्रेणी और स्थानांतरणों पर प्रवेश के
लिए विचार किया जाएगा: जैसाकि उपरोक्त
उदाहरण (उपरोक्त बिंदु ix देखें), में बताया गया है कि
सेवा श्रेणी जिसके तहत आवेदन किया जा रहा है, विभिन्न
विद्यालयों के लिए अलग-अलग हो सकती हैं । कृपया
प्रत्येक विद्यालय के लिए पिता / माता /( दादा/ दादी/
नाना/ नानी - यदि लागू हो) की सेवा श्रेणी
सावधानीपूर्वक चुनें । ध्यान दें कि सेवा श्रेणी की
प्राथमिकता पिता / माता / दादा-दादी/ नाना - नानी के
लिए अलग-अलग हो सकती हैं। आपको सलाह दी जाती
है कि चयनित विद्यालयों के लिए उच्चतम प्राथमिकता
वाली श्रेणी को ही चुनें क्योंकि यह प्रवेश की
प्राथमिकता को प्रभावित कर सकती है ।
अभिभावक की सेवानिवृत्ति की
तारीख कृपया माता/ पिता (जिनकी
प्राथमिकता सेवा श्रेणी चुनी गयी है) की सेवानिवृत्ति
की तारीख दर्ज करें। यह एक अनिवार्य फील्ड है।
दादा/ दादी/ नाना/ नानी का विवरण:
दादा/ दादी/ नाना/ नानी का विवरण केवल तभी
पूछा जायेगा, जब प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले बच्चे
के दादा/दादी/नाना/नानी की सेवा प्राथमिकता श्रेणी को
चुना गया हो। कृपया दादा/दादी / नाना / नानी में से
जिनकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी चुनी है उनका विवरण नीचे
भरें।
पूरा नाम:
दादा/दादी/नाना/नानी का पूरा नाम दर्ज करें।
यह एक अनिवार्य फील्ड है।
राष्ट्रीयता:
उपयुक्त विकल्प (भारतीय / अन्य) का चयन करें।
यह अनिवार्य फ़ील्ड है।
सेवारत /
सेवानिवृत्त: उपयुक्त विकल्प का
चयन करें। यह अनिवार्य फ़ील्ड है। यदि प्रवेश
मिलता है तो विद्यालय में प्रवेश के दौरान
सेवा दस्तावेज का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना
होगा ।
यदि सेवानिवृत्त हो,
सेवानिवृत्ति की तारीख (dd / mm /
yyyy): यदि सेवानिवृत्त
दादा/दादी/ नाना/ नानी की सेवा प्राथमिकता
श्रेणी का उपयोग किया जा रहा है, तो कृपया
उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख दर्ज करें।
सेवानिवृत्त दादा-दादी की सेवा प्राथमिकता
श्रेणी का उपयोग करने पर यह एक अनिवार्य फ़ील्ड
है।
व्यवसाय:
व्यवसाय दर्ज करें ।
संस्था : उस
संस्था का नाम दर्ज करें जहां दादा/
दादी/नाना/नानी काम कर रहे हैं/ थे और जिनकी
सेवा प्राथमिकता श्रेणी का उपयोग प्रवेश के
प्रयोजन के लिए किया जा रहा है। यह अनिवार्य
फ़ील्ड है।
व्यक्तिगत मोबाइल नंबर
: दादा/दादी/नाना/नानी का मोबाइल
नंबर दर्ज करें।
व्यक्तिगत ईमेल पता
: दादा/दादी/नाना/नानी का ईमेल
पता दर्ज करें ।
फोन नंबर:
दादा/दादी/नाना/नानी का फोन नंबर दर्ज करें।
क्या चयनित अभिववक का प्रवेश लेने की तिथि के
पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरण हुए हैं :
यदि यह जानकारी ऊपर चुनी गई सेवा प्राथमिकता
श्रेणी के लिए लागू नहीं है, तो यह फ़ील्ड प्रदर्शित
नहीं होगी। अन्यथा, कृपया "हाँ" अथवा ‘नहीं/लागू नहीं"
चुने, जो भी उचित हो।
कृपया तालिका में (पिछले 7
वर्षों के दौरान) स्थानांतरण विवरण भरें
: प्रवेश के लिए मान्य स्थानांतरण के
विवरण ही भरें। तालिका में नई पंक्ति जोड़ने के लिए
'ऐड ट्रांसफर डिटेल्स' पर क्लिक
करें। किसी पंक्ति को हटाने के लिए,
'डिलीट' बटन पर क्लिक करें।
कृपया "कार्यालय से रिलीज होने की तिथि" के अंतर्गत
किसी स्थान से रिलीज़ की केवल आधिकारिक तिथि बताएं।
यदि आप आवेदन भरते समय अपने वर्तमान स्थान (कार्यालय)
में कार्यरत हैं, तो कृपया "कार्यालय से रिलीज होने की
तिथि" के अंतर्गत वर्तमान तिथि को न जोड़ें।
बालवाटिका - 3 के लिए, जन्म पंजीकरण
प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण
पत्र। इसमें अधिसूचित क्षेत्रीय परिषद/नगर पालिका/नगर
निगम के प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत, सैनिक अस्पताल और
रक्षा कर्मियों के सेवा अभिलेखों के जन्मतिथि संबंधी
उद्धरणों को लिया जाएगा। ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर इन
प्रमाण-पत्रों का एक स्कैन / चित्र अपलोड किया जाना
आवश्यक है। प्रवेश कन्फ़र्म होने पर विद्यालय में जन्म
तिथि का मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
विद्यालय द्वारा सत्यापन के बाद इसे अभिवावक को लौटा
दिया जाएगा ।
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (
प्रोजेक्ट सेक्टर / आई एच एल ) के कर्मचारियों के
पौत्र/पौत्रियों के माता अथवा पिता का सार्वजनिक
क्षेत्र के उपक्रमों (प्रोजेक्ट सेक्टर / आई एच एल )
के कर्मचारी के साथ संबंध होने के बाबत प्रमाण की
प्रवेश के समय विद्यालय द्वारा आवश्यकता होगी।
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /
अन्य
पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) / ईडब्ल्यूएस / बीपीएल श्रेणी के
तहत आवेदन करने वाले बच्चों के लिए, एक प्रमाण पत्र कि
बच्चा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /
ईडब्ल्यूएस / ओबीसी (नॉन क्रिमिलेयर) / बीपीएल
श्रेणी से संबंध रखता है, संबंधित राज्य
सरकार/संघ सरकार के संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी
किया होना चाहिए । यदि बच्चे का प्रमाण-पत्र उपलब्ध
नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रवेश के प्रयोजन हेतु
माता अथवा पिता के प्रमाण-पत्र को आरंभ में स्वीकार कर
लिया जाए। किन्तु बच्चे से संबंधित प्रमाण पत्र प्रवेश
की तारीख से 03 महीने की अवधि के भीतर जमा करना होगा ।
"दिव्यांग " श्रेणी के तहत आवेदन करने
वाले बच्चों के लिए, भारत सरकार के दिनांक 04.05.1999
के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/85/स्था./(एससीटी)
में परिभाषित सिविल सर्जन/पुनर्वास केंद्र अथवा किसी
अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जिसमें
बच्चे की विकलांगता प्रमाणित (जहां भी लागू हो) की गई
हो । उन मामलों में जहां बच्चे की विकलांगता
प्राचार्य द्वारा स्वयं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है
उस स्थिति में बिना किसी प्रमाण-पत्र के विकलांगता
मानी जाए । तथापि अभिवावक को सक्षम अधिकारी से
प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की सलाह देते हुए इसे बाद
में जमा करने के लिए कहा जाए ।
सेवा श्रेणी में स्थानांतरण के तहत
आवेदन
करने वाले बच्चों के लिए, पिछले 7 वर्षों के दौरान हुए
स्थानांतरणों की संख्या को दर्शाने वाला एक सेवा
प्रमाण-पत्र जो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा विधिवत
हस्ताक्षरित और मोहर सहित हो तथा उसमें
कार्यालयाध्यक्ष का नाम, पदनाम और अन्य जरूरी ब्यौरे
स्पष्ट अक्षरों में लिखे गए हों।
वर्दीधारी रक्षा कार्मिकों के लिए
सेवानिवृति प्रमाण-पत्र ।
निवास प्रमाण
"सिंगल गर्ल चाइल्ड" श्रेणी के तहत
आवेदन
करने वाले बच्चों के लिए, एक शपथ पत्र। इस हलफनामे का
प्रोफार्मा "प्रोफॉर्मा डॉक्युमेंट
सैंपल" लेबल वाले लिंक पर क्लिक करके
पाया जा सकता है।
बच्चे की फोटो
पंजीकरण और प्रवेश आवेदन के
प्रस्तुतीकरण
मात्र से ही किसी केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश का
अधिकार प्राप्त नहीं होगा ।
अपूर्ण आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए
जाएंगे। सभी पूर्ण और जमा किए गए आवेदनों पर विचार
होने के बाद भी रिक्त सीट होने पर, विद्यालय के
प्रधानाचार्य अपने विवेक से बाद में फॉर्म को पूरा
करने की अनुमति दे सकता है।
गलत प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रवेश को
प्राचार्य द्वारा तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और
प्राचार्य द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध किसी
भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।
बालवाटिका - 3 में प्रवेश हेतु पंजीकरण
ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा । दो पालियों वाले
केंद्रीय विद्यालय में, प्रत्येक पाली को प्रवेश के
उद्देश्य के लिए अलग विद्यालय के रूप में माना जाएगा ।
पाली बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी । यदि एक ही
केंद्रीय विद्यालय में एक ही बच्चे के लिए कई पंजीकरण
फॉर्म जमा किए जाते हैं, तो केवल अंतिम आवेदन प्रपत्र
ही प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा ।
श्रेणी I, II, III और IV के प्रवेश के
संबंध में, अभिवावक द्वारा उनकी सेवा प्रमाण पत्र के
रूप में प्रस्तुत प्रमाणों की सत्यता को संबंधित
विद्यालय के प्राचार्य द्वारा अनिवार्य रूप से
सत्यापित किया जाना चाहिए।
मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने इस
ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरने के लिए निर्देशों के सभी
खंडों को पढ़ा और समझा है, और मैंने निर्देशों के
अनुसार ही आवेदन पत्र भरा है।
मै प्रमाणित करता /करती हूँ कि मेरे
द्वारा दी गई जानकारी सही है।
मै इस शर्त से सहमत हूँ कि उपरोक्त
तथ्य
यदि गलत पाए जाते है, तो मेरा बच्चा/बच्ची केंद्रीय
विद्यालय में प्रवेश हेतु अयोग्य होगा/ होगी।
मैं मानता / मानती हूं कि यदि एक ही
बच्चे के लिए एक से अधिक आवेदन उसी स्कूल के लिए जमा
किए गए हैं, तो बच्चे के सभी आवेदन पत्र उस स्कूल के
लिए अमान्य कर दिए जाएंगे ।
मै, किसी भी केन्द्रीय विद्यालय द्वारा
चयनित होने पर प्रवेश के दौरान "अपलोड डाक्यूमेंट्स"
सेक्शन में सूचीबद्ध सभी दस्तावेजों के मूल प्रति
प्रस्तुत करूंगा /करूंगी।
मैने उपरोक्त नियमों और शर्तों को पढ़
लिया है और मैं इन शर्तों से सहमत हूँ।